Tuesday, March 16, 2010
सेक्शुअल असॉल्ट
सरकार रेप शब्द को आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) से हटाने पर विचार कर रही है। इसकी जगह सेक्शुअल असॉल्ट शब्द जोड़कर इस अपराध की परिभाषा को व्यापक बनाने की तैयारी है। इस तरह, महिलाओं के अलावा पुरुषों के साथ यौन हिंसा को भी इस अपराध के दायरे में लाया जा सकेगा। गृह मंत्री इस विधेयक के मसौदे पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए तकरीबन 150 साल पुराने आईपीसी कानून में बलात्कार शब्द की जगह यौन उत्पीड़न शब्द जोड़ा जाएगा। अभी आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक, बलात्कार के अपराध के लिए सेक्शुअल इंटरकोर्स में पेनिट्रेशन काफी है। लेकिन, इस धारा को विस्तार देने के बाद गुदा मैथुन, जबरन समलैंगिक संभोग और उंगली या कोई अन्य वस्तु डालना भी अपराध माना जाएगा। ये अभी बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते।
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